जीएसटी को लेकर आहरण एवं वितरण अधिकारियों को दिया टीडीएस कटौती का प्रशिक्षण
बूंदी। 1 जुलाई से लागू होने वाले गुड्स एण्ड सर्विस टेक्स (जीएसटी) को लेकर नैनवां रोड़ स्थित एक रिसोर्ट में आहरण वितरण अधिकारियों को टीडीएस कटौती का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें कोषालय बूंदी से सम्बद्ध विभागों के आहरण एवं वितरण अधिकारियों एवं कोष व लेखा सेवा के अधिकारी मौजूद थे।
जिला कोष कार्यालय के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यशाला में वाणिज्यिक कर अधिकारी पीएल मीणा, जिला कोषाधिकारी महेश चंद मीणा, कर सलाहकार संजय जैन, अतिरिक्त कोषाधिकारी नरेश कुमार गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी अनिल जैन आदि ने जीएसटी के तहत पे-मैनेजर से टीडीएस कटौती के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
प्रशिक्षण के दौरान कर सलाहकार संजय जैन ने बताया कि जीएसटी रिटर्न भरते समय सप्लायर्स के जीएसटी नंबर का सही उल्लेख किया जाना जरूरी होगा, ताकि बाद में कटौती किए गए टीडीएस का परिलाभ सप्लायर को मिल सके। देरी पर ब्याज व लेट फीस जीएसटी रिटर्न जमा कराने के लिए 10 दिन की अवधि निश्चित की गई है। इस अवधि में पैसा जमा नहीं कराने पर ब्याज देयता का प्रावधान है। वहीं रिटर्न लेट फाइल करने पर लेट फीस देय होगी।
उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा रिटर्न दाखिले के पांच दिवस की अवधि में टीडीएस कटौती का प्रमाण पत्र सप्लायर को जारी करना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रतिदिन 100 रुपये लेट फीस चार्ज होगी। प्रशिक्षण में सहायक लेखाधिकारी रामबाबू टेलर एवं अंकुर जैन ने पावर पाइंट के जरिए पे-मैनेजर से टीडीएस कटौती एवं ऑनलाइन टीए बिल का प्रशिक्षण दिया।
इसी कड़ी में शुक्रवार को भी जीएसटी के तहत टीडीएस कटौती के संबंध में सुबह 11 से एक बजे तक उपकोषालय हिण्डोली, केशवरायपाटन एवं दोपहर 2.30 से शाम 4.30 बजे तक उपकोषालय नैनवां, इन्द्रगढ़ के सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।
जिला कोष कार्यालय के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यशाला में वाणिज्यिक कर अधिकारी पीएल मीणा, जिला कोषाधिकारी महेश चंद मीणा, कर सलाहकार संजय जैन, अतिरिक्त कोषाधिकारी नरेश कुमार गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी अनिल जैन आदि ने जीएसटी के तहत पे-मैनेजर से टीडीएस कटौती के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
प्रशिक्षण के दौरान कर सलाहकार संजय जैन ने बताया कि जीएसटी रिटर्न भरते समय सप्लायर्स के जीएसटी नंबर का सही उल्लेख किया जाना जरूरी होगा, ताकि बाद में कटौती किए गए टीडीएस का परिलाभ सप्लायर को मिल सके। देरी पर ब्याज व लेट फीस जीएसटी रिटर्न जमा कराने के लिए 10 दिन की अवधि निश्चित की गई है। इस अवधि में पैसा जमा नहीं कराने पर ब्याज देयता का प्रावधान है। वहीं रिटर्न लेट फाइल करने पर लेट फीस देय होगी।
उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा रिटर्न दाखिले के पांच दिवस की अवधि में टीडीएस कटौती का प्रमाण पत्र सप्लायर को जारी करना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रतिदिन 100 रुपये लेट फीस चार्ज होगी। प्रशिक्षण में सहायक लेखाधिकारी रामबाबू टेलर एवं अंकुर जैन ने पावर पाइंट के जरिए पे-मैनेजर से टीडीएस कटौती एवं ऑनलाइन टीए बिल का प्रशिक्षण दिया।
इसी कड़ी में शुक्रवार को भी जीएसटी के तहत टीडीएस कटौती के संबंध में सुबह 11 से एक बजे तक उपकोषालय हिण्डोली, केशवरायपाटन एवं दोपहर 2.30 से शाम 4.30 बजे तक उपकोषालय नैनवां, इन्द्रगढ़ के सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।
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