जल संसाधन विभाग के कार्यालय में स्मार्टफोन पर पाबंदी का फरमान जारी
उदयपुर। आजकल बढ़ते स्मार्टफोन इस्तेमाल के चलते काम प्रभावित होने को देखते हुए राजस्थान सरकार के जल संसाधन विभाग उदयपुर के कार्यालय अधिशाषी अभियंता में एक अजीब फरमान जारी किया गया है। इस फरमान के मुताबिक, कर्मचारियों के लिए कार्यालय समय के दौरान न सिर्फ स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी, बल्कि किसी कर्मचारी के पास आॅफिस समय पर स्मार्टफोन पाया जाता है तो उस कर्मचारी को उस दिन के लिए गैरहाजिर माना जाएगा। साथ ही उसके खिलाफ की जाने वाली आवश्यक अग्रिम कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी।
जल संसाधन विभाग के जल संसाधन खण्ड उदयपुर कार्यालय में अधिशाषी अभियंता हेमन्त कुमार पनडिया की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में बताया गया है कि इस कार्यालय के समस्त स्टाफ के लिए 8 अगस्त से आॅफिस समय के दौरान एन्ड्रॉइड फोन, आई फोन और विंडोज फोन का उपयोग पूर्णतया वर्जित होगा। जिस किसी भी कर्मचारी के पास उपरोक्त कोई भी फोन पाया जाता है तो उस कर्मचारी को उस दिन के लिए स्वैच्छा से अनुपस्थित माना जाएगा। इसके साथ ही उस पर आवश्यक अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आदेश में बताया गया है कि खण्डीय कार्यालय में आने वाले बाहर के लोगों को भी गेट पर ही स्मार्टफोन जमा कराना होगा। खण्डीय कार्यालय में यदि कोई व्यक्ति स्मार्टफोन का उपयोग करता पाया जाएगा तो उस पर 500 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। इस आदेश को लेकर कार्यालय का कहना है कि कार्यालय में होने वाले कार्यों को सुचारू रूप से संपादित किया जाने के लिए ये आदेश जारी किया गया है, जिससे आॅफिस समय के दौरान कर्मचारियों द्वारा मोबाइल में समय व्यर्थ करने से बचा जा सकेगा।
ऐसे में अगर इस कार्यालय में कोई कर्मचारी दफ्तर में स्मार्टफोन या आई फोन लेकर आता है तो उसे भी अपना स्मार्टफोन गेट पर ही जमा कराना होगा। अगर किसी कर्मचारी के पास दफ्तर मे स्मार्टफोन पाया जाएगा तो उसकी दिनभर की अनुपस्थिति लगाई जाएगी। इस फैसले से आॅफिस में होने वाले काम में डिस्टर्ब होने से बचा जा सकेगा।
जल संसाधन विभाग के जल संसाधन खण्ड उदयपुर कार्यालय में अधिशाषी अभियंता हेमन्त कुमार पनडिया की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में बताया गया है कि इस कार्यालय के समस्त स्टाफ के लिए 8 अगस्त से आॅफिस समय के दौरान एन्ड्रॉइड फोन, आई फोन और विंडोज फोन का उपयोग पूर्णतया वर्जित होगा। जिस किसी भी कर्मचारी के पास उपरोक्त कोई भी फोन पाया जाता है तो उस कर्मचारी को उस दिन के लिए स्वैच्छा से अनुपस्थित माना जाएगा। इसके साथ ही उस पर आवश्यक अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आदेश में बताया गया है कि खण्डीय कार्यालय में आने वाले बाहर के लोगों को भी गेट पर ही स्मार्टफोन जमा कराना होगा। खण्डीय कार्यालय में यदि कोई व्यक्ति स्मार्टफोन का उपयोग करता पाया जाएगा तो उस पर 500 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। इस आदेश को लेकर कार्यालय का कहना है कि कार्यालय में होने वाले कार्यों को सुचारू रूप से संपादित किया जाने के लिए ये आदेश जारी किया गया है, जिससे आॅफिस समय के दौरान कर्मचारियों द्वारा मोबाइल में समय व्यर्थ करने से बचा जा सकेगा।
ऐसे में अगर इस कार्यालय में कोई कर्मचारी दफ्तर में स्मार्टफोन या आई फोन लेकर आता है तो उसे भी अपना स्मार्टफोन गेट पर ही जमा कराना होगा। अगर किसी कर्मचारी के पास दफ्तर मे स्मार्टफोन पाया जाएगा तो उसकी दिनभर की अनुपस्थिति लगाई जाएगी। इस फैसले से आॅफिस में होने वाले काम में डिस्टर्ब होने से बचा जा सकेगा।
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