खुले में नहीं बिकेगा तंबाकू उत्पाद
अजमेर। जिले में समस्त तंबाकू उत्पादों का ब्रिकी के लिए खुला प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर डाॅ. के.के.सोनी ने बताया कि तंबाकू उत्पादो को इस तरीके से प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा। इससे 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तम्बाकू उत्पाद सुलभता से उपलब्ध नहीं हो सकेंगेे। इस संबध मे प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा परिपत्र जारी किया है। कोटपा एक्ट की धारा 6 क के संशोधित नियम के अनुसार किसी भी तम्बाकू उत्पाद विक्रेता द्वारा किसी भी तंबाकु उत्पाद बिक्री केन्द्र पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर डाॅ. के.के.सोनी ने बताया कि तंबाकू उत्पादो को इस तरीके से प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा। इससे 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तम्बाकू उत्पाद सुलभता से उपलब्ध नहीं हो सकेंगेे। इस संबध मे प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा परिपत्र जारी किया है। कोटपा एक्ट की धारा 6 क के संशोधित नियम के अनुसार किसी भी तम्बाकू उत्पाद विक्रेता द्वारा किसी भी तंबाकु उत्पाद बिक्री केन्द्र पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है।
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