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अगर आपकी गाड़ी की आरसी 15 साल से ज्यादा पुरानी हो गई है तो ये खबर जरूर पढ़ लें

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जयपुर। यदि आपके पास कोई वाहन है और आप उसे पिछले कई सालों से चलाते आ रहे हैं, तो अब जरा रूकिए। अगर आपका ये वाहन आपने साल 2001 से पहले खरीदा है और अपने वाहन का पंजीयन यानि आरसी को अभी तक रिन्यू नहीं कराया है, तो ये खबर खास तौ पर आपके लिए ही है। जी हां, क्योंकि अगर आपने अपने 15 साल पुराने वाहन की आरसी की अभी तक रिन्यू नहीं कराया है तो इसे तुरंत रिन्यू करवा लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप 15 साल से पुराने अपने वाहन को सड़क पर नहीं दौड़ा सकेंगे।

दरअसल, 15 साल पुराने वाहनों की आरसी को रिन्यू नहीं कराने की सूरत परिवहन विभाग की ओर से ऐसे वाहनों का पंजीयन निरस्त कर दिया जाएगा। इस प्रकार के वाहनों के पंजीयन को निरस्त करने से पूर्व परिवहन विभाग की ओर से ऐसे वाहन मालिकों को अंतिम मौका दिया जा रहा है, ताकि वे अपने वाहन के पंजीयन को रिन्यू करा लें। ऐसे तमाम वाहन जिनका पंजीयन 31 मार्च 2001 तक किया गया हो या फिर ऐसे वाहन जिन्हें 31 मार्च 2001 से पहले खरीदा गया हो, उन वाहनों के पंजीयन को 15 साल से ज्यादा का समय हो जाने के बावजूद रिन्यू नहीं कराने की सूरत में निरस्त कर दिया जाएगा।


दरअसल, प्रदेश में प्रदूषण का स्तर कम करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग की ओर से इसकी कवायद पिछले साल ही शुरू कर दी गई थी, लेकिन अभी तक प्रदेश में अधिकतर वाहन मालिकों को इसकी पूरी तरह से जानकारी नहीं होने के कारण उन्हें 6 माह का समय और दिया जा रहा है। ऐसे तमाम वाहनों के पंजीयन को निरस्त करने से पूर्व परिवहन विभाग उन सभी वाहनों के पंजीयन को निलंबित करेगा, जिनके पंजीयन को 15 साल से ज्यादा समय बीत चुका है। 6 माह के दौरान अपने वाहन का पंजीयन रिन्यू नहीं करवाने की सूरत में इस प्रकार के वाहनों को डी-रजिस्टर कर दिया जाएगा। यानी उनके वाहनों की आरसी को निरस्त कर दिया जाएगा और फिर ये वाहन सड़क पर नहीं आ पाएंगे।

आपको बता दें कि, परिवहन विभाग के नियम के अनुसार किसी भी वाहन का पंजीयन 15 साल पुराना होने पर उसे फिर से रिन्यू कराना होता है। इनमें कार, मोटरसाइकिल जैसे नॉन ट्रांसपोर्ट वाहनों और बस या ट्रक जैसे भारी वाहनों के पंजीयन को 15 साल में रिन्यू कराना होता है। परिवहन विभाग के मुताबिक ऐसे 16 लाख से ज्यादा वाहन हैं, जिनके पंजीयन को तय समय सीमा के बावजूद भी रिन्यू नहीं कराया गया है। ऐसे में इन वाहनों के पंजीयन को रिन्यू नहीं कराने की सूरत में निरस्त कर दिया जाएगा।

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