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केबल ऑपरेटर रहेगा जीएसटी युक्त रसीद देने के लिए पाबंद

अजमेर। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार सेंगवा ने समस्त निजी टेलिवीजन केबल ऑपरेटर्स को पाबंद किया कि उपभोक्ता को मासिक शुल्क की जीएसटी युक्त रसीद (इनवॉइस) देंवे।
     
सेंगवा ने कहा कि एमएसओ द्वारा स्थानीय केबल ऑपरेटर से प्राप्त राशि का जीएसटी युक्त इनवॉइस दिया जाएगा। इनवॉयस के अनुसार निर्धारित राशि का अन्तरण ऑनलाइन अथवा चैक के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस इनवॉइस के आधार पर ही केबल ऑपरेटर द्वारा वसूली गई मासिक शुल्क की राशि का इनवॉइस उपभोक्ता को दिया जाएगा। इसी प्रकार एमएसओ द्वारा सब्सक्राइब मैनेजमेंट सिस्टम भी लागू होना आवश्यक है। इससे उपभोक्ताओं के द्वारा देखे जाने वाले टीवी चैनलों की वास्तविक मॉनिटरिंग हो पाएगी। उपभोक्ताओं को केवल उन्हीं चैनलों का भुगतान करना होगा जिन्हें वे देखते है।
    
उन्होंने कहा कि डिजीटल प्रसारण में एमएसओ द्वारा समस्त फ्रिक्वेंसीज को भरा हुआ रखा जाना आवश्यक है। इससे विभिन्न चैनलों की पायरेसी रूकेगी। केबल ऑपरेटर्स उपभोतओं के केवाईसी फॉर्म प्राप्त कर एमएसओ को उपलब्ध करवाएगा। एमएसओ इन सूचनाओं को संकलित करके सैट टॉप बाक्स इंक्रिप्ट की सूचना सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय के उप निदेशक को भेजेंगे।
    
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भोलाराम ने कहा कि सरकार द्वारा प्रतिबंधित एनालॉग सिग्नल की जांच पुलिस थाने के बीट कांसटेबल द्वारा 10 दिन में करवायी जाएगी। इसके साथ ही समस्त थानाधिकारी अपने क्षेत्र में कार्यरत सभी केबल ऑपरेटर्स की सूचना इसी समयावधि में तैयार करके भेजेंगे।
    
इस अवसर पर सूचना एवं जन संपर्क विभाग के उप निदेशक महेश चन्द्र शर्मा, आकाशवाणी के प्रदीप शर्मा, दूरदर्शन के संतोष कुमार भाटी, राजकीय सावित्री कन्या महाविद्यालय के डॉ. उमेश भार्गव, राजस्थान महिला बाल कल्याण मण्डल चाचियावास की क्षमा काकड़े, दयानंद बाल सदन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सोम रत्न आर्य,  राजस्थान इंफोटेक के उत्तम खान उपस्थित थे।

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