मतदान शुक्रवार को, सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होगा मतदान
अजमेर। अजमेर जिले की 8 विधानसभा सीटों पर मतदान प्रक्रिया कल प्रातः 8 से शाम 5 बजे तक सम्पन्न करायी जाएगी। अजमेर के राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज में अन्तिम प्रशिक्षण के पश्चात जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों में 1966 मतदान केन्द्रों के लिए मतदान दलों को रवाना किया गया। शुक्रवार को होने वाले मतदान में जिले के 18 लाख 59 हजार 799 मतदाता मतदान करेंगे। विभाग ने जिले के 21 हजार 912 दिव्यांग मतदाताओं को निर्बाध मतदान कराने के लिए तैयारियां पूरी कर ली है।
जिला निर्वाचन अधिकारी आरती डोगरा की अगुवाई में आज 1966 मतदान दलों को राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज में अन्तिम प्रशिक्षण के पश्चात मतदान केन्द्रों के लिए रवाना किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले में भयमुक्त, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों की निगरानी में सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। निर्वाचन विभाग किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटने में सक्षम है। एरिया मजिस्ट्रेट, सैक्टर मजिस्ट्रेट, माइक्रो पर्यवेक्षक, सुरक्षा एवं पुलिस बल तथा मतदान दल पूरी तरह मुस्तैद रहकर मतदान सम्पन्न करवाएंगे।
आदर्श आचार संहिता की होगी सख्ती से पालना
जिला निर्वाचन अधिकारी आरती डोगरा ने चुनाव से जुड़े सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मतदान प्रक्रिया सम्पन्न होने तक पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता एवं चुनावी निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाए। मतदान केन्द्र के 200 मीटर का परिधि क्षेत्र प्रचार की दृष्टि से पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यहां कोई भी राजनैतिक दल का कार्यकर्ता या अन्य व्यक्ति किसी प्रत्याशी के समर्थन या विरोध में प्रचार नहीं कर सकेगा। निर्देशों के पालना नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। यह निर्देश भी जारी किए गए है।
- असामाजिक तत्वों, चुनाव में गड़बड़ी करने वालों, शराब की अवैध बिक्री और वितरण पर निर्वाचन विभाग की पैनी नजर है। जिले में सूखा दिवस लागू है। शराब की बिक्री, अवैध परिवहन, संग्रहण तथा वितरण के खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी।
- अतिसंवेदनशील और संवेदनशील क्षेत्रों में विभाग की सख्त निगरानी है। कहीं भी कोई भी नियमों का उल्लंघन करते पाया गया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।
- 7 दिसम्बर को पूरे जिले के प्रत्येक बूथ पर शान्तिप्रिय, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव करवाए जाएंगे।
- मतदान केन्द्र, उसके 200 मीटर के परिधि क्षेत्र में किसी भी तरह के प्रचार को रोकने के लिए सख्ती के साथ कदम उठाएं जाएंगें। मतदान केन्द्र पर बार-बार दिखायी देने वाले तत्वों पर नजर रखी जाएगी और संदिग्ध पाए जाने पर कार्यवाही होगी। इस क्षेत्र में मोबाईल फोन या वायरलैस फोन का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा।
- मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में आने वाले किसी भी मकान या दुकान पर किसी भी दल का झण्डा, बैनर या अन्य प्रचार सामग्री नहीं लगायी जा सकेगी। परिधि के बाहर राजनैतिक दलों की टेबल पर सिर्फ 2 लोगों की बैठने की व्यवस्था तथा तीन गुणा ड़ेढ़ फीट साइज का बैनर के अलावा कोई अन्य प्रचार सामग्री नहीं होगी।
- मतदान केन्द्र पर बैठने वाले राजनैतिक दलों के एजेण्ट के पास मोबाइल नहीं होना चाहिए। ऎसे एजेण्ट बार-बार अन्दर बाहर भी नहीं जा सकेंगे। मतदान वाले दिन दोपहर 3 बजे के बाद जो भी एजेण्ट अन्दर है वहीं मतदान प्रक्रिया सम्पन्न होने तक केन्द्र में रहेगा। एजेण्ट उसी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए।
- मतदान वाले दिन सिर्फ प्रत्याशी, उसके अभिकर्ता एवं एक अन्य वाहन को अनुमति दी गई है। यानि किसी भी प्रत्याशी के तीन से अधिक वाहन दिखायी देने पर उसे जब्त किया जाएगा। इन वाहनों में 5 से अधिक व्यक्ति नहीं बैठ सकते। यह भी ध्यान रखा जा रहा है कि बिना अनुमति वाला कोई वाहन अगर बार -बार मतदाताओं को लाने ले जाने का काम कर रहा है तो उसे रोक कर जब्त किया जाएगा। उस वाहन से संबंधित प्रत्याशी के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी।
- मतदान केन्द्र पर सिर्फ संबंधित केन्द्र के मतदाताओं को ही प्रवेश की अनुमति रहेगी। यदि कोई व्यक्ति मतदान केन्द्र पर अनाधिकृत प्रवेश करता है तो उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
- मतदान केन्द्र के अन्दर मीडिया कर्मियों को भी कवरेज की अनुमति नहीं है।
- 6 एवं 7 दिसम्बर को बल्क एस.एम.एस. और वॉयस कॉल से भी प्रचार नहीं किया जा सकेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी आरती डोगरा की अगुवाई में आज 1966 मतदान दलों को राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज में अन्तिम प्रशिक्षण के पश्चात मतदान केन्द्रों के लिए रवाना किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले में भयमुक्त, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों की निगरानी में सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। निर्वाचन विभाग किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटने में सक्षम है। एरिया मजिस्ट्रेट, सैक्टर मजिस्ट्रेट, माइक्रो पर्यवेक्षक, सुरक्षा एवं पुलिस बल तथा मतदान दल पूरी तरह मुस्तैद रहकर मतदान सम्पन्न करवाएंगे।
आदर्श आचार संहिता की होगी सख्ती से पालना
जिला निर्वाचन अधिकारी आरती डोगरा ने चुनाव से जुड़े सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मतदान प्रक्रिया सम्पन्न होने तक पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता एवं चुनावी निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाए। मतदान केन्द्र के 200 मीटर का परिधि क्षेत्र प्रचार की दृष्टि से पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यहां कोई भी राजनैतिक दल का कार्यकर्ता या अन्य व्यक्ति किसी प्रत्याशी के समर्थन या विरोध में प्रचार नहीं कर सकेगा। निर्देशों के पालना नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। यह निर्देश भी जारी किए गए है।
- असामाजिक तत्वों, चुनाव में गड़बड़ी करने वालों, शराब की अवैध बिक्री और वितरण पर निर्वाचन विभाग की पैनी नजर है। जिले में सूखा दिवस लागू है। शराब की बिक्री, अवैध परिवहन, संग्रहण तथा वितरण के खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी।
- अतिसंवेदनशील और संवेदनशील क्षेत्रों में विभाग की सख्त निगरानी है। कहीं भी कोई भी नियमों का उल्लंघन करते पाया गया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।
- 7 दिसम्बर को पूरे जिले के प्रत्येक बूथ पर शान्तिप्रिय, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव करवाए जाएंगे।
- मतदान केन्द्र, उसके 200 मीटर के परिधि क्षेत्र में किसी भी तरह के प्रचार को रोकने के लिए सख्ती के साथ कदम उठाएं जाएंगें। मतदान केन्द्र पर बार-बार दिखायी देने वाले तत्वों पर नजर रखी जाएगी और संदिग्ध पाए जाने पर कार्यवाही होगी। इस क्षेत्र में मोबाईल फोन या वायरलैस फोन का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा।
- मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में आने वाले किसी भी मकान या दुकान पर किसी भी दल का झण्डा, बैनर या अन्य प्रचार सामग्री नहीं लगायी जा सकेगी। परिधि के बाहर राजनैतिक दलों की टेबल पर सिर्फ 2 लोगों की बैठने की व्यवस्था तथा तीन गुणा ड़ेढ़ फीट साइज का बैनर के अलावा कोई अन्य प्रचार सामग्री नहीं होगी।
- मतदान केन्द्र पर बैठने वाले राजनैतिक दलों के एजेण्ट के पास मोबाइल नहीं होना चाहिए। ऎसे एजेण्ट बार-बार अन्दर बाहर भी नहीं जा सकेंगे। मतदान वाले दिन दोपहर 3 बजे के बाद जो भी एजेण्ट अन्दर है वहीं मतदान प्रक्रिया सम्पन्न होने तक केन्द्र में रहेगा। एजेण्ट उसी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए।
- मतदान वाले दिन सिर्फ प्रत्याशी, उसके अभिकर्ता एवं एक अन्य वाहन को अनुमति दी गई है। यानि किसी भी प्रत्याशी के तीन से अधिक वाहन दिखायी देने पर उसे जब्त किया जाएगा। इन वाहनों में 5 से अधिक व्यक्ति नहीं बैठ सकते। यह भी ध्यान रखा जा रहा है कि बिना अनुमति वाला कोई वाहन अगर बार -बार मतदाताओं को लाने ले जाने का काम कर रहा है तो उसे रोक कर जब्त किया जाएगा। उस वाहन से संबंधित प्रत्याशी के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी।
- मतदान केन्द्र पर सिर्फ संबंधित केन्द्र के मतदाताओं को ही प्रवेश की अनुमति रहेगी। यदि कोई व्यक्ति मतदान केन्द्र पर अनाधिकृत प्रवेश करता है तो उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
- मतदान केन्द्र के अन्दर मीडिया कर्मियों को भी कवरेज की अनुमति नहीं है।
- 6 एवं 7 दिसम्बर को बल्क एस.एम.एस. और वॉयस कॉल से भी प्रचार नहीं किया जा सकेगा।
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