नगर निगम सीमा में भारी वाहनों का प्रवेश 24 घण्टे प्रतिबंधित, कुछ वाहनों को मिलेगी राहत
अजमेर। जिला मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने संविदा यात्राी बसों, भारी भार वाहन, मध्यम भार वाहन एवं ट्रेक्टर ट्रॉली आदि का संचालन अजमेर नगर निगम सीमा में 24 घंटे के लिए प्रतिबंधित कर दिया है।
जिला मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने बताया कि अजमेर शहर में यातायात का सुगम संचालन, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, जन सुरक्षा एवं यातायात के समुचित नियंत्रण के लिए यह आदेश जारी किया है। पूर्व में जारी अधिसूचनाओं को अतिक्रमित करते हुए राजस्थान मोटरयान नियम 1990 के नियम 8.1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश लागू किये गए है।
उन्होंने बताया कि सभी तरह के प्रतिबन्धित वाहन नगर निगम सीमा में आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 एवं 89 के बाईपास से होकर अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंच सकेंगे। केवल वे ही भार वाहन रात्रि 11 से प्रातः 6 बजे तक शहर में प्रवेश कर सकेंगे। जिनके पास अजमेर शहर की बिल्टी होगी अथवा शहर से माल लोडिंग करना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी प्रकार की एबुलैंस, फायर ब्रिग्रेड, आपदा प्रबन्धन वाहन, नगर निगम के सफाई व्यवस्था में लगे वाहन एवं पानी के टैंकर आदि पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होंगा।
जिला मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने बताया कि अजमेर शहर में यातायात का सुगम संचालन, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, जन सुरक्षा एवं यातायात के समुचित नियंत्रण के लिए यह आदेश जारी किया है। पूर्व में जारी अधिसूचनाओं को अतिक्रमित करते हुए राजस्थान मोटरयान नियम 1990 के नियम 8.1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश लागू किये गए है।
उन्होंने बताया कि सभी तरह के प्रतिबन्धित वाहन नगर निगम सीमा में आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 एवं 89 के बाईपास से होकर अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंच सकेंगे। केवल वे ही भार वाहन रात्रि 11 से प्रातः 6 बजे तक शहर में प्रवेश कर सकेंगे। जिनके पास अजमेर शहर की बिल्टी होगी अथवा शहर से माल लोडिंग करना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी प्रकार की एबुलैंस, फायर ब्रिग्रेड, आपदा प्रबन्धन वाहन, नगर निगम के सफाई व्यवस्था में लगे वाहन एवं पानी के टैंकर आदि पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होंगा।
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