मतदाता पहचान पत्र के अलावा 11 दस्तावेज से हो सकेगी पहचान
अजमेर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), ब्यावर जसमीत सिंह संधू ने लोकसभा आमचुनाव 2019 के अन्तर्गत मतदान दिवस 29 अप्रेल को ब्यावर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को शत-प्रतिशत मतदान करने के लिए तैयार रहने का आवह्वान करते हुए कहा कि मतदान दिवस पर फोटो मतदान पर्ची का उपयोग केवल सुविधा के लिये किया जायेगा। यह पहचान पत्र के रूप में मान्य नही होगी ।
उन्हाेंने मतदाताओं से अनुरोध किया कि वे मतदान पर्ची के साथ अपना मतदाता पहचान पत्र साथ में अनिवार्यतः साथ लावें। यदि उनके पास मतदान पहचान पत्र नहीं हो तो चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज साथ लाए। इनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैक अथवा पोस्ट ऑफिस फोटो सहित पासबुक, ड्राईविंग लाईसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रलय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, केन्द्र, राज्य सरकार, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी अथवा पीएसयू द्वारा अपने कर्मचारी को जारी सेवा पहचान पत्र तथा एमपी, एमएलए अथवा एमएलसी को जारी अधिकारिक पहचान पत्र मे से किसी एक दस्तावेज से अपनी पहचान सत्यापित की जा सकेगी। साथ ही टोल फ्री हैल्प लाईन नम्बर 1950 पर कॉल कर मतदान संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकतें है।
उन्हाेंने मतदाताओं से अनुरोध किया कि वे मतदान पर्ची के साथ अपना मतदाता पहचान पत्र साथ में अनिवार्यतः साथ लावें। यदि उनके पास मतदान पहचान पत्र नहीं हो तो चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज साथ लाए। इनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैक अथवा पोस्ट ऑफिस फोटो सहित पासबुक, ड्राईविंग लाईसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रलय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, केन्द्र, राज्य सरकार, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी अथवा पीएसयू द्वारा अपने कर्मचारी को जारी सेवा पहचान पत्र तथा एमपी, एमएलए अथवा एमएलसी को जारी अधिकारिक पहचान पत्र मे से किसी एक दस्तावेज से अपनी पहचान सत्यापित की जा सकेगी। साथ ही टोल फ्री हैल्प लाईन नम्बर 1950 पर कॉल कर मतदान संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकतें है।
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