10 नहीं 20 साल तक पीसनी होगी रेपिस्ट राम रहीम को जेल में चक्की, दोनों साध्वियों को देने होंगे 14-14 लाख रुपए
चंडीगढ़। डेरा सच्चा सौदा की अनुयायी साध्वियों के साथ यौन शोषण का दोषी करार दिए जाने के बाद आज डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सजा सुनाई गई है। राम रहीम को पहले 10 साल की सजा सुनाई जाने की खबरें थी, लेकिन ये सजा कुल 20 साल की हुई है। दो साध्वियों के साथ यौन शोषण का आरोप होने के कारण राम रहीम को प्रत्येक के लिए 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। यानि राम रहीम को कुल 20 साल की सजा हुई है। इसके साथ ही दोनों दुष्कर्म पीड़िता साध्वियों को 14-14 लाख रुपए देने का भी आदेश कोर्ट ने दिया है।
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राम रहीम के वकील एसके नरवाना ने कोर्ट के फैसले के बारे में बताते हुए कहा कि, कुल सजा 20 साल की है, जिसमें दोनों आरोपों के लिए 10-10 साल प्रत्येक के लिए है। उन्होंने कहा कि ये दोनों सजा एक साथ नहीं है, लेकिन दोनों धाराओं 376 और 506 की सजा एक साथ चलेगी। वहीं दोनों आरोपों के लिए 15-15 लाख रुपए यानि कुल 30 लाख रुपए का जुर्माना भी किया गया है।
राम रहीम मामले में उसके वकील ने शाम में मीडिया के सामने बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि अदालत ने उनके मुवक्किल को 10 साल की सजा व दोनों केस में 15-15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्होंने कहा कि रेप की दोनों पीड़िताओं को 14-14 लाख रुपये मुआवजा देने काे कहा गया है। उन्होंने कहा कि हम फैसले की कॉपी को पढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से ऊपरी अदालत में अपील करेंगे।
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आपको बता दें कि सीबीआई की विशेष अदालत ने गुरमीत राम रहीम को दो अलग—अलग मामलों में सजा सुनाई। इन दोनों मामलों में राम रहीम को 10—10 साल की सजा सुनाई गई है, जो कि 20 साल होती है। ऐसे में राम रहीम को अब 10 नहीं बल्कि 20 साल जेल में काटने होंगे। इसमें से दोनों पीड़िताओं को 14-14 लाख रुपए का मुआवजा देने जाने के भी आदेश दिए गए हैं। वहीं दो लाख रुपये कोर्ट में जमा कराने होंगे। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि गुरमीत ने अपने प्रभाव का ग़लत इस्तेमाल किया।
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राम रहीम के वकील एसके नरवाना ने कोर्ट के फैसले के बारे में बताते हुए कहा कि, कुल सजा 20 साल की है, जिसमें दोनों आरोपों के लिए 10-10 साल प्रत्येक के लिए है। उन्होंने कहा कि ये दोनों सजा एक साथ नहीं है, लेकिन दोनों धाराओं 376 और 506 की सजा एक साथ चलेगी। वहीं दोनों आरोपों के लिए 15-15 लाख रुपए यानि कुल 30 लाख रुपए का जुर्माना भी किया गया है।
राम रहीम मामले में उसके वकील ने शाम में मीडिया के सामने बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि अदालत ने उनके मुवक्किल को 10 साल की सजा व दोनों केस में 15-15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्होंने कहा कि रेप की दोनों पीड़िताओं को 14-14 लाख रुपये मुआवजा देने काे कहा गया है। उन्होंने कहा कि हम फैसले की कॉपी को पढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से ऊपरी अदालत में अपील करेंगे।
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