Breaking News

आदेश लागू होने से पहले ही वापिस लेना पड़ा स्मार्टफोन पर पाबंदी लगाने का फरमान

Udaipur, Rajasthan, Jaipur, Smartphone, Ban, Mobile, Government Department, Government Office, Rajasthan News
उदयपुर राजस्थान सरकार के जल संसाधन विभाग उदयपुर के अधिशाषी अभियंता कार्यालय में आॅफिस समय के दौरान स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाए जाने के फरमान को वापिस ले लिया गया है। गौरतलब है कि कार्यालय में आॅफिस टाइम के दौरान स्मार्टफोन के इस्मेलाल पर पाबंदी लगाए जाने का ये आदेश 8 अगस्त से लागू होना था, लेकिन विवाद बढ़ने के बाद इसे वापिस ले लिया गया है।

आपको बता दें कि इस फरमान के मुताबिक, कर्मचारियों के लिए कार्यालय समय के दौरान न सिर्फ स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी, बल्कि किसी कर्मचारी के पास आॅफिस समय पर स्मार्टफोन पाया जाता है तो उस कर्मचारी को उस दिन के लिए गैरहाजिर माना जाएगा। साथ ही उसके खिलाफ की जाने वाली आवश्यक अग्रिम कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी।

जल संसाधन विभाग के जल संसाधन खण्ड उदयपुर कार्यालय में अधिशाषी अभियंता हेमन्त कुमार पनडिया की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में बताया गया है कि इस कार्यालय के समस्त स्टाफ के लिए 8 अगस्त से आॅफिस समय के दौरान एन्ड्रॉइड फोन, आई फोन और विंडोज फोन का उपयोग पूर्णतया वर्जित होगा। जिस किसी भी कर्मचारी के पास उपरोक्त कोई भी फोन पाया जाता है तो उस कर्मचारी को उस दिन के लिए स्वैच्छा से अनुपस्थित माना जाएगा। इसके साथ ही उस पर आवश्यक अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आदेश में बताया गया है कि खण्डीय कार्यालय में आने वाले बाहर के लोगों को भी गेट पर ही स्मार्टफोन जमा कराना होगा। खण्डीय कार्यालय में यदि कोई व्यक्ति स्मार्टफोन का उपयोग करता पाया जाएगा तो उस पर 500 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। इस आदेश को लेकर कार्यालय का कहना है कि कार्यालय में होने वाले कार्यों को सुचारू रूप से संपादित किया जाने के लिए ये आदेश जारी किया गया है, जिससे आॅफिस समय के दौरान कर्मचारियों द्वारा मोबाइल में समय व्यर्थ करने से बचा जा सकेगा।

बहरहाल, 8 अगस्त से लागू होने वाले इस आदेश को जारी किए जाने के बाद कर्मचारियों में रोष एवं विवाद की स्थिति बनने के बाद आदेश लागू होने से पहले ही वापिस ले लिया गया है। 


सम्बंधित खबर भी पढ़ें :
जल संसाधन विभाग के कार्यालय में स्मार्टफोन पर पाबंदी का फरमान जारी


No comments