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कोर्ट ने सुनाई लश्कर-ए-तैयबा आतंकियों को आजीवन कारावास की सजा

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जयपुर। देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाले कुख्यात संगठन के लिए काम करने वाले आरोपियों को आज कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। लश्कर से जुड़े इन आतंकियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही इन पर तीन-तीन लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। इस मामले में ATS की ओर से एसपीपी महावीर जिंदल ने पैरवी की।

गौरतलब है कि इससे पूर्व एडीजी कोर्ट-17 ने दो दिन पहले अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद इन आतंकियों को आज सजा सुनाई गई है। जिन आतंकियों को सजा का ऐलान किया गया है, उनमें अगसर अली, शकर उल्लाह और मोहम्मद इकबाल पाकिस्तानी हैं, जबकि बाबू खां उर्फ, निशाचंद अली, पवन पुरी, अरुण जैन, काबिल खान और हाफिज अब्दुल मजीद भारत के रहने वाले हैं। आरोपियों पर आरोप सिद्ध होने के बाद आज इन्हें विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत सजा सुनाई गई है।



उल्लेखनीय है कि इन सभी आरोपियों के खिलाफ एसओजी थाने में 21 अक्टूबर 2010 को एटीएस ने मुकदमा दर्ज कराया था। इन सभी आरोपियों पर लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी संगठन को भारत में आगे बढ़ाने और देश में आतंकी गतिविधियां फैलाने की योजना बनाने का आरोप है। 

मामले की जांच एटीएस को सौंप दी गई थी। ​एटीएस की जांच में आरोपियों का सबंध आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से होने के सबूत मिले थे। जांच एजेंसिंयों ने फोन रिकॉर्डिंग के आधार पर इस आतंकी सेल का खुलासा किया था। मामले की सुनवाई सात वर्ष से अधिक समय तक चली। केस में एटीएस ने तीन हजार पन्नों की चार्जशीट भी दाखिल की।

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