उपचुनाव : मतगणना एक फरवरी को, मोबाइल, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा रहेगा प्रतिबंधित
अजमेर। भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी एक फरवरी को राजकीय पोलिटेक्निक कॉलेज में होने वाली मतगणना के दौरान मंत्री, सांसद या विधायक के मतगणना केन्द्रों में प्रवेश को पूर्णतः प्रतिबंधित किया है। मतगणना स्थल पर मोबाइल, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव गोयल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार ऎसा कोई भी व्यक्ति जो सांसद, विधायक, मंत्री, नगरपालिका, परिषद, निगम का सभापति या अध्यक्ष या मेयर, जिला प्रमुख एवं पंचायत समिति प्रधान है, जिसे सुरक्षा कवच प्राप्त है, उन्हें मतगणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। केवल अभ्यर्थी के रूप में ही ऎसे व्यक्ति को ही मतगणना केंद्र में आने की अनुमति है किन्तु उनके साथ कोई सुरक्षाकर्मी मतगणना केन्द्र में नहीं आ सकेगा। ऎसी स्थिति में उस अभ्यर्थी को इस आशय का परिवचन भी दिया जाएगा कि उसने मतगणना केंद्र में आने के लिए अपनी इच्छा से सुरक्षा कवच छोड़ा है।
उन्होंने बताया कि मतगणना स्थल पर मोबाइल, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मतगणना अभियकर्ता जिस विधानसभा क्षेत्र में नियुक्त है वे उसी विधानसभा क्षेत्र में अपनी निर्धारित गणन टेबल पर ही बैठ सकेगें उन्हें अन्य गणन टेबल पर अथवा अन्य गण कक्षों में जाने की अनुमति नहीं होगी। सभी अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता, गणना अभिकर्ता को फोटोयुक्त प्रवेश पत्र लगाना आवश्यक होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव गोयल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार ऎसा कोई भी व्यक्ति जो सांसद, विधायक, मंत्री, नगरपालिका, परिषद, निगम का सभापति या अध्यक्ष या मेयर, जिला प्रमुख एवं पंचायत समिति प्रधान है, जिसे सुरक्षा कवच प्राप्त है, उन्हें मतगणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। केवल अभ्यर्थी के रूप में ही ऎसे व्यक्ति को ही मतगणना केंद्र में आने की अनुमति है किन्तु उनके साथ कोई सुरक्षाकर्मी मतगणना केन्द्र में नहीं आ सकेगा। ऎसी स्थिति में उस अभ्यर्थी को इस आशय का परिवचन भी दिया जाएगा कि उसने मतगणना केंद्र में आने के लिए अपनी इच्छा से सुरक्षा कवच छोड़ा है।
उन्होंने बताया कि मतगणना स्थल पर मोबाइल, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मतगणना अभियकर्ता जिस विधानसभा क्षेत्र में नियुक्त है वे उसी विधानसभा क्षेत्र में अपनी निर्धारित गणन टेबल पर ही बैठ सकेगें उन्हें अन्य गणन टेबल पर अथवा अन्य गण कक्षों में जाने की अनुमति नहीं होगी। सभी अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता, गणना अभिकर्ता को फोटोयुक्त प्रवेश पत्र लगाना आवश्यक होगा।
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