आरपीएससी के 300 मीटर दायरे में नहीं हो सकेंगे धरना प्रदर्शन
अजमेर। जिला मजिस्ट्रेट आरती डोगरा ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के 300 मीटर के दायरे में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। यह निषेधाज्ञा आगामी दो माह तक लागू रहेगी।
इस अवधि में आरपीएससी के बाहर धरना प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति इकठ्ठे होकर किसी प्रकार का जमाव, नारेबाजी आदि नहीं कर पाएंगे ना ही प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी प्रकार के ध्वनी विस्तारक यंत्रों का उपयोग ही कर पाएंगे। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस बल, होम गार्ड एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों/ अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।
इस अवधि में आरपीएससी के बाहर धरना प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति इकठ्ठे होकर किसी प्रकार का जमाव, नारेबाजी आदि नहीं कर पाएंगे ना ही प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी प्रकार के ध्वनी विस्तारक यंत्रों का उपयोग ही कर पाएंगे। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस बल, होम गार्ड एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों/ अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।
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