आज चढ़ाया जाएगा ख्वाजा गरीब नवाज के 805वें उर्स का झंडा
अजमेर। 805वें उर्स पर झंडारोहण की रस्म आज 24 मार्च को दोपहर 3 बजे दरगाह गेस्ट हाउस निजाम गेट पर होगी। जिला मजिस्ट्रेट इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त मुख्यकार्यकारी अधिकारी संजय कुमार माथुर तथा अजमेर विकास प्राधिकरण के तहसीलदार विमलेन्द्र राणावत को लगाया गया है।
कायड़ विश्राम स्थली पर समन्वयक अधिकारी नियुक्त
जिला मजिस्ट्रेट ने उर्स के दौरान कायड़ विश्राम स्थली पर विभिन्न विभागों द्वारा कि जाने वाली व्यवस्थाओं की देखरेख के लिए अजमेर विकास प्राधिकरण के उपायुक्त जय प्रकाश नारायण को समन्वयक अधिकारी नियुक्त किया है।
बिना अनुमति लाउड स्पीकर का प्रयोग निषेध रहेगा
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर ने एक आदेश जारी कर बताया कि उर्स के दौरान दरगाह एवं उसके आसपास के क्षेत्रा में बिना प्रशासन की अनुमति के लाउड स्पीकर के प्रयोग निषेध रहेगा।
किराया सूची को सुगम स्थानों पर चस्पा करने के निर्देश
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर अरविंद कुमार सेंगवा ने प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को उर्स के दौरान आने वाले जायरीनों की सुविधा कायड़ विश्राम स्थली, रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस स्टैण्ड से दरगाह आने वाले नगरीय परिवहन सेवा के वाहनों के किराए दर की सूची निर्धारित कर कायड़ विश्राम स्थली, रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस स्टैण्ड, आॅटो रिक्शा स्टैण्ड तथा अन्य विभिन्न सुगम स्थानों पर चस्पा करने के निर्देश दिए है ताकि जायरीनों से मनमाना किराया नहीं वसूला जा सके।
उन्होंने मदार तथा दौराई रेलवे स्टेशनों से भी जायरीनों के दरगाह पहुंचने की स्थिति के मधेनजर मदार तथा दौराई रेलवे स्टेशनों से दरगाह तक नगरीय परिवहन सेवा के वाहनों का संचालन करने तथा इन वाहनों की भी किराया दर सूची निर्धारित कर चस्पा करने के निर्देश दिए है।
कायड़ विश्राम स्थली पर समन्वयक अधिकारी नियुक्त
जिला मजिस्ट्रेट ने उर्स के दौरान कायड़ विश्राम स्थली पर विभिन्न विभागों द्वारा कि जाने वाली व्यवस्थाओं की देखरेख के लिए अजमेर विकास प्राधिकरण के उपायुक्त जय प्रकाश नारायण को समन्वयक अधिकारी नियुक्त किया है।
बिना अनुमति लाउड स्पीकर का प्रयोग निषेध रहेगा
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर ने एक आदेश जारी कर बताया कि उर्स के दौरान दरगाह एवं उसके आसपास के क्षेत्रा में बिना प्रशासन की अनुमति के लाउड स्पीकर के प्रयोग निषेध रहेगा।
किराया सूची को सुगम स्थानों पर चस्पा करने के निर्देश
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर अरविंद कुमार सेंगवा ने प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को उर्स के दौरान आने वाले जायरीनों की सुविधा कायड़ विश्राम स्थली, रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस स्टैण्ड से दरगाह आने वाले नगरीय परिवहन सेवा के वाहनों के किराए दर की सूची निर्धारित कर कायड़ विश्राम स्थली, रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस स्टैण्ड, आॅटो रिक्शा स्टैण्ड तथा अन्य विभिन्न सुगम स्थानों पर चस्पा करने के निर्देश दिए है ताकि जायरीनों से मनमाना किराया नहीं वसूला जा सके।
उन्होंने मदार तथा दौराई रेलवे स्टेशनों से भी जायरीनों के दरगाह पहुंचने की स्थिति के मधेनजर मदार तथा दौराई रेलवे स्टेशनों से दरगाह तक नगरीय परिवहन सेवा के वाहनों का संचालन करने तथा इन वाहनों की भी किराया दर सूची निर्धारित कर चस्पा करने के निर्देश दिए है।
No comments