अप्रेल से पड़ने वाली है महंगाई की एक और मार, इंश्योरेंस प्रीमियम में होगी बढ़ोतरी
नई दिल्ली। पहले से महंगाई के बोझ तले दबे पड़े आमजन को फिलहाल महंबाई से कोई राहत मिली हुई नहीं दिख रही है। उस पर भी चालू वित्त वर्ष के खत्म होने के साथ ही अगले वित्त वर्ष 2017-18 में महंगाई की एक और मार पड़ने वाली है, जिससे आमजन की जेब और भी ढीली होने वाली है। जी हां, अगला वित्त वर्ष 2017-18 शुरू होने के साथ ही यानि 1 अप्रेल से कार, बाइक और हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम में बढ़ोतरी हो जाएगी, जिससे आम आदमी को अब बीमा की प्रीमियम राशि के लिए ज्यादा रकम देनी होगी।
दरअसल, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (IRDAI) ने इस काम के लिए मंजूरी दे दी है। IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनियों को एजेंटों के कमिशन की रकम में संशोधन की अनुमति दे दी है। हालांकि संशोधन की अनुमति के बावजूद, प्रीमियम में 5 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़त नहीं होगी। वहीं प्रीमियम रेट में बढ़ोतरी के बाद कार, बाइक और हेल्थ इंश्योरेंसे के दाम में बढ़ोतरी हो जाएगी, जिससे कार, बाइक और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अब पहले से ज्यादा रकम देनी होगी।
IRDAI के मुताबिक, कंपनियां अपने एजेंटों को देने वाले कमीशन का रिवीजन कर सकती हैं। वहीं एजेंटों को फायदा पहुंचाने के लिए जल्द ही रिवॉर्ड सिस्टम भी लाया जा सकता है। IRDAI के इस फैसले के बाद कार, बाइक और हेल्थ इंश्योरेंसे के दाम बढ़ जाएंगे। IRDAI ने थर्ड पार्टी मोटर बीमा प्रीमियम बढ़ाने की मंजूरी सभी जरूरी जांच के बाद दी है। गौरतलब है कि थर्ड पार्टी मोटर बीमा प्रीमियम IRDAI ही तय करता है, भारत में थर्ड पार्टी मोटर करवाना आवश्यक है। इसके अलावा बीमा कंपनियों को एक सर्टिफिकेट जारी कर यह जानकारी भी देनी होगी कि पहले से बेची गई किसी पॉलिसी में कोई और बदलाव नहीं किए जाएंगे।
गौरतलब है कि लोकसभा में बजट 2017-18 के तहत वित्तीय बिल भी पास कर दिया गया था जिसके बाद 1 अप्रैल से इनकम टैक्स से जुड़े नियमों में भी बदलाव हो जाएगा। नए फाइनेंस बिल के पास होने के बाद कई नियमों में परिवर्तन किया गया है। इन नियमों को ध्यान में रखकर फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के लिए टैक्स प्लानिंग करना फायदेमंद होगा।
दरअसल, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (IRDAI) ने इस काम के लिए मंजूरी दे दी है। IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनियों को एजेंटों के कमिशन की रकम में संशोधन की अनुमति दे दी है। हालांकि संशोधन की अनुमति के बावजूद, प्रीमियम में 5 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़त नहीं होगी। वहीं प्रीमियम रेट में बढ़ोतरी के बाद कार, बाइक और हेल्थ इंश्योरेंसे के दाम में बढ़ोतरी हो जाएगी, जिससे कार, बाइक और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अब पहले से ज्यादा रकम देनी होगी।
IRDAI के मुताबिक, कंपनियां अपने एजेंटों को देने वाले कमीशन का रिवीजन कर सकती हैं। वहीं एजेंटों को फायदा पहुंचाने के लिए जल्द ही रिवॉर्ड सिस्टम भी लाया जा सकता है। IRDAI के इस फैसले के बाद कार, बाइक और हेल्थ इंश्योरेंसे के दाम बढ़ जाएंगे। IRDAI ने थर्ड पार्टी मोटर बीमा प्रीमियम बढ़ाने की मंजूरी सभी जरूरी जांच के बाद दी है। गौरतलब है कि थर्ड पार्टी मोटर बीमा प्रीमियम IRDAI ही तय करता है, भारत में थर्ड पार्टी मोटर करवाना आवश्यक है। इसके अलावा बीमा कंपनियों को एक सर्टिफिकेट जारी कर यह जानकारी भी देनी होगी कि पहले से बेची गई किसी पॉलिसी में कोई और बदलाव नहीं किए जाएंगे।
गौरतलब है कि लोकसभा में बजट 2017-18 के तहत वित्तीय बिल भी पास कर दिया गया था जिसके बाद 1 अप्रैल से इनकम टैक्स से जुड़े नियमों में भी बदलाव हो जाएगा। नए फाइनेंस बिल के पास होने के बाद कई नियमों में परिवर्तन किया गया है। इन नियमों को ध्यान में रखकर फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के लिए टैक्स प्लानिंग करना फायदेमंद होगा।
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