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अविलम्ब जारी होंगे डिजीटल मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र

अजमेर। जिले के विद्यार्थियों को प्रवेश प्रक्रिया में सुविधा प्रदान करने के लिए अविलम्ब डिजीटल मूल निवास एवं जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने बताया कि वर्तमान में जाति के डिजीटल प्रमाण पत्रों के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच तहसीलदार द्वारा करने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी किए जाते हैं। साथ ही मूल निवास प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा जारी किए जाते है। राजस्व अधिकारियों के सामूहिक अवकाश पर होने के कारण आमजन को परेशानी से बचाने के लिए आवेदन पत्रों को जारी करने की व्यवस्था में परिवर्तन किय गया है। जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारी अपने जारीकर्ता रोल के साथ-साथ तहसीलदार के जाति प्रमाण पत्र के लिए डिलिंग रोल तथा मूल निवास प्रमाण पत्र के सत्यापनकर्ता एवं जारीकर्ता के रोल का निवर्हन करेंगे। वे अपने कार्य के साथ-साथ अपने क्षेत्र के तहसीलदार के द्वारा सम्पादित होने वाले कार्य का निवर्हन भी करेंगे।

उन्होंने बताया कि इसके लिए आॅनलाइन सिस्टम में आवश्यक संशोधन सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के उप निदेशक को करने के लिए निर्देशित किया गया है।

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